Pumpset Subsidy: किसानों के लिए सिंचाई उपकरणों पर मिल रहा है अनुदान, बिजली-डीजल पंप सेटों पर मिलेंगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन

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Pumpset Subsidy: किसानों को सिंचाई के लिए कई तरह के सिंचाई उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है . इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ देती है. इस बार राज्य सरकार राज्य के किसानों को बिजली और डीजल से चलने वाले पंप सेट खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दे रही है. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को बिजली-डीजल पंप सेटों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने लक्ष्य जारी किए हैं. लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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डीजल और इलेक्ट्रिक पंपसेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

राज्य सरकार किसान वर्ग और भूमि धारिता वर्ग के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत डीजल और इलेक्ट्रिक पंपसेटों पर किसानों को अलग-अलग सब्सिडी का लाभ देती है. इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी 50 प्रतिशत है. राज्य के वे किसान जो सिंचाई उपकरणों की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की राशि की जानकारी देखना चाहते हैं, वे E-कृषि उपकरण अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर इसकी जांच कर सकते हैं.

डीजल और इलेक्ट्रिक पंपसेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन के समय और लॉटरी में चुने जाने के बाद फील्ड ऑफिसर द्वारा सत्यापन के समय राज्य के किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में किसानों को ये दस्तावेज अपने पास रखने होंगे. ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • किसान का आधार कार्ड की प्रति
  • बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (बिजली बिल भी जमा किया जा सकता है)

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डीजल और इलेक्ट्रिक पंपसेट के लिए आवेदन कहां करें

यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो आप डीजल/इलेक्ट्रिक पंपसेट पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आपको E-कृषि उपकरण अनुदान पोर्टल armer.mpdage.org पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जो किसान पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन जमा कर सकते हैं. वहीं जो किसान नए हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन करने से पहले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा. पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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