राईस मिल और आइल मिल खोलने सरकार दे रही 50% तक की सब्सिडी, पैकेजिंग मशीन के लिए भी सरकार दे रही 1 लाख रु का अनुदान, देखिये

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देश में कई तरह की योजनाए सरकार की तरफ से चलाई जा रही है. और किसान भी कृषि क्षेत्र में कई तरह की मशीनों का उपयोग कर रही है. आपको बता दे की इस लिए केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना को लाया गया है. इसके तहत स्माम योजना के तहत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में कृषि यंत्रीकरण, कृषि यांत्रीकरण और कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन कर खेती की आवश्यक मशीनों, तकनीक एवं उपकरणों पर अनुदान दे रही है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ सशक्त बनाने के लिए किसानों को मिलने वाली 30-50% तक की सब्सिडी कृषि यंत्रो पर दे रही है. इसमें मिनी राइस मिल और ऑयल मिल जैसी मशीनों पर भी सरकार अनुदान दे रही है. आइये जानते है इसके बारे में. ..

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मिल रही इतनी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 30-50% तक का अनुदान दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती है। इस के लिए किसानों को पहले से कृषि विभाग upagriculture.com पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद इच्छुक व्यक्ति को योजना का लाभ लेने के लिए शासन स्तर से कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर आवेदन करना होता है। अनुदान के लिए किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।

इतना मिलेंगा अनुदान

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 15 से अधिक प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 10,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा पैकेजिंग और प्रोसेसिंग मशीनों के लिए दिया जा रहा है। अनुदान राशि के आधार पर किसानों को 2500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। वहीं, 1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए किसानों को 5000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। पंजीकृत किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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कृषि यंत्रीकरण योजना की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। यदि आपने पशुचलित या मानव चलित कृषि यंत्र पर अनुदान लिया है, तो अगले 3 साल तक आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दि आपने शक्तिशाली या ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र पर अनुदान लिया है, तो अगले 5 साल तक आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यदि आपने कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक के लिए अनुदान लिया है, तो अगले 10 साल तक आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है.

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