रतलाम (मध्यप्रदेश) (मनीष भट्ट)। रतलाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कालूखेड़ा थाना क्षेत्र से तीन माह से लापता एक नाबालिग लड़की को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बलात्कार (रेप), अपहरण (किडनैपिंग) और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी ने नाबालिग लड़की के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उसकी उम्र कम कर दी थी और उससे शादी भी कर ली थी।
Quick Highlights
- घटनास्थल: रतलाम के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र से नाबालिग तीन माह पहले लापता हुई थी।
- बरामदगी: नाबालिग को यूपी के अलीगढ़ से सुरक्षित बरामद किया गया।
- मुख्य आरोपी: मोहनलाल प्रजापत (24 वर्ष) निवासी लसुड़िया नाथी।
- गिरफ्तारी: मुख्य आरोपी मोहनलाल सहित उसके तीन सहयोगी (कुल 4) गिरफ्तार।
- आरोप: किडनैपिंग, रेप, पॉक्सो एक्ट और फर्जी दस्तावेज (आधार कार्ड में छेड़छाड़) का उपयोग।
- इनाम: आरोपी मोहनलाल प्रजापत पर पुलिस ने ₹10,000 का इनाम घोषित किया था।
- करणी सेना: 31 अक्टूबर को होने वाले करणी सेना परिवार के आंदोलन से ठीक पहले पुलिस ने बालिका को खोज लिया।
शिकायत और पुलिस कार्रवाई
फरियादी ने 31 जुलाई को कालूखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी ने गाँव के मोहनलाल प्रजापत पर संदेह जताया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसपी अमित कुमार ने एएसपी (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल एवं जावरा सीएसपी युवराजसिंह चौहान के मार्गदर्शन में तीन विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने तत्काल धारा 137 (2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत केस दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी और आरोपी मोहनलाल प्रजापत पर ₹10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था।
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अलीगढ़ से बरामदगी और फर्जीवाड़े का खुलासा
गठित टीमों ने तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर सूचना और लगातार प्रयासों से बालिका को 30 अक्टूबर को यूपी के अलीगढ़ से मुख्य आरोपी मोहनलाल प्रजापत के पास से सकुशल बरामद कर लिया।
जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी मोहनलाल ने बालिका के आधार कार्ड में छेड़छाड़ की थी। बालिका का जन्म वर्ष 2009 है, जिसे आरोपी ने तीन साल कम करके 2006 करा दिया था, जिससे वह बालिग प्रतीत हो। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर नाबालिग से शादी भी कर ली थी।
बालिका के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर, पुलिस ने आरोपी मोहनलाल प्रजापत के खिलाफ धारा 64(2) (एम), 65(1), 61, 96 बीएनएस एवं धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
सहयोग देने वाले भी गिरफ्तार
पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहनलाल प्रजापत का सहयोग करने वाले तीन अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें गाँव के दो युवक और यूपी के अलीगढ़ का एक व्यक्ति शामिल है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी:
- मोहनलाल (24) पिता कैलाश प्रजापत (मुख्य आरोपी, निवासी लसुड़िया नाथी)।
- जितेंद्र (18) पिता मोतीलाल प्रजापत (निवासी लसुड़िया नाथी)।
- साहिल मोहम्मद (24) पिता हुसैन मोहम्मद (निवासी चिकलाना, कालूखेड़ा)।
- ऋषि (19) पिता मनवीरसिंह जाट (निवासी पूर्णा, इगलास, जिला अलीगढ़)।
करणी सेना का संभावित आंदोलन टला
नाबालिग के तीन माह तक नहीं मिलने पर करणी सेना परिवार ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी। करणी सेना परिवार का 31 अक्टूबर को बालिका को तलाश नहीं करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन होने वाला था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आंदोलन से ठीक पहले बालिका को खोज लिया।
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