अजमेर, 17 जुलाई, 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के अंतर्गत सहायक कृषि अभियंता (Assistant Agriculture Engineer) के 281 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पद स्थायी हैं और योग्य उम्मीदवारों के लिए राजस्थान सरकार में सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है।

विषय-सूची (Table of Contents)
- भर्ती का संक्षिप्त विवरण
- महत्वपूर्ण तिथियाँ
- पदों का विवरण
- पात्रता मानदंड
- शैक्षणिक योग्यता
- आयु सीमा
- आयु सीमा में छूट के प्रावधान
- वेतनमान
- आवेदन शुल्क (एकबारीय पंजीयन शुल्क)
- चयन प्रक्रिया
- परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम
- आवेदन कैसे करें (चरण-वार)
- ऑनलाइन आवेदन में संशोधन संबंधी सूचना
- महत्वपूर्ण नोट्स
- आरक्षण विवरण
- पदों का वर्गवार वर्गीकरण
- क्षैतिज आरक्षण
- आरक्षण संबंधी सामान्य नोट
- प्रमाण-पत्रों का सत्यापन
1. भर्ती का संक्षिप्त विवरण
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता के कुल 281 स्थायी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के तहत की जा रही है।
2. महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 28 जुलाई, 2025
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 26 अगस्त, 2025 (रात्रि 12:00 बजे तक)
- विस्तृत विज्ञापन जारी होने की तिथि: 17 जुलाई, 2025
- परीक्षा का स्थान व माह: यथासमय सूचित किया जाएगा।
3. पदों का विवरण
- पद का नाम: सहायक कृषि अभियंता (Assistant Agriculture Engineer)
- कुल रिक्तियाँ: 281
4. पात्रता मानदंड
- शैक्षणिक योग्यता:
- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री (Degree in Agriculture Engineering)।
- देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
- शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान: जो अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वह भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। हालांकि, उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
- आयु सीमा (दिनांक 01.01.2026 को):
- न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष से कम
- अतिरिक्त छूट: आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 1998 में इस पद पर भर्ती की गई थी, जिसके बाद कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः, जो अभ्यर्थी 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
- आयु सीमा में छूट के प्रावधान:
क्र.सं. | अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां | अधिकतम आयु में देय छूट |
1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी | 5 वर्ष |
2. | सामान्य वर्ग की महिला | 5 वर्ष |
3. | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी | 10 वर्ष |
4. | विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला | कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं |
5. | भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर स्थायी रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था | उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी |
6. | अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था | कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट |
7. | कैडेट अनुदेशक (NCC में की गई सेवा के बराबर) | यदि परिणामी आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो विहित आयु सीमा में समझा जाएगा |
8. | इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे | आयु सीमा में ही समझा जाएगा (दो अवसर देय) |
9. | राजस्थान राज्य के कारोबार में स्थायी रूप से सेवारत व्यक्ति | अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष |
10. | निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात्) | आयु सीमा में समझा जाएगा यदि सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय पात्र थे |
11. | पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थायी रूप से सेवारत व्यक्ति | अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष |
12. | रिजर्विस्ट (रक्षा सेवा कार्मिक जिनको रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था) | अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष |
13. | भूतपूर्व सैनिक (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार) | 10 वर्ष की छूट (कुछ शर्तों के साथ 50 या 55 वर्ष तक) |
14. | निःशक्तजन व्यक्ति (राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार) | 05 वर्ष की छूट |
नोट:
- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिंदु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- बिंदु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने के पश्चात्, बिंदु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
- सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. वेतनमान
- पे मैट्रिक्स लेवल L-14
- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
6. आवेदन शुल्क (एकबारीय पंजीयन शुल्क)
कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के अनुसार समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
- सामान्य (अनारक्षित) / पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी: ₹600/-
- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी: ₹400/-
- दिव्यांगजन: ₹400/-
नोट:
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) किया जा चुका है, वे भी SSO ID द्वारा लॉग इन कर OTR के विकल्प पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं।
- परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर प्रतिबंध: यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जाएगा। इसे पुनः चालू (Unblock) करने के लिए ₹750/- का भुगतान करना होगा। यदि उसी वित्तीय वर्ष में पुनः 02 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो ₹1500/- का भुगतान कर पुनः चालू किया जाएगा।
7. चयन प्रक्रिया
- अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
- आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
- संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को मेरिट के क्रम में व्यवस्थित कर अनुशंसित किए जाएंगे।
8. परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम
- परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जाएगी।
- सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Multiple choice type question) के होंगे।
क्र.सं. | विषय | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक | परीक्षा अवधि |
1. | संबंधित विषय (जैसा कि योग्यता में निर्धारित है) | 150 | 150 | 2 घंटे 30 मिनट |
कुल | 150 | 150 |
नोट:
- विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-तिहाई (1/3) भाग काटा जाएगा। गलत उत्तर का अर्थ गलत उत्तर या एकाधिक उत्तर होगा।
- प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प (1, 2, 3, 4, 5) होंगे। आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका पर सही उत्तर दर्शाते हुए केवल एक वृत्त (बबल) को काला करना होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है।
- यदि आप किसी प्रश्न का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपको विकल्प ‘5’ को काला करना होगा। यदि पांचों में से कोई भी वृत्त काला नहीं किया जाता है, तो प्रश्न के अंकों का एक-तिहाई (1/3) भाग काटा जाएगा।
- प्रश्न पत्र हल करने के बाद, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न के लिए एक वृत्त (बबल) को काला कर दिया है। इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- जो उम्मीदवार 10% से अधिक प्रश्नों में पांचों में से किसी भी वृत्त को काला नहीं करेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
9. आवेदन कैसे करें (चरण-वार)
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- चरण 1: दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें: ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध “ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants)”, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।
- चरण 2: ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें: आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध “Apply online” लिंक पर क्लिक करें अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करें।
- चरण 3: वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करें:
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो One Time Registration (OTR) करें। इसके लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- चरण 4: आधार/SSO प्रोफाइल का मिलान करें: OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अंतर है, तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
- चरण 5: लाइव फोटो अपलोड करें: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करें। सबमिट करने से पूर्व फोटो की स्पष्टता सुनिश्चित कर लें।
- चरण 6: हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी अपलोड करें: ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- चरण 7: शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण भरें: आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।
- चरण 8: आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त करें: ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जाएगा।
- चरण 9: श्रेणी का सही चयन करें: आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें।
- चरण 10: हार्ड कॉपी का प्रिंट लें: ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें।
10. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन संबंधी सूचना
ऑनलाइन आवेदन Submit किए जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, तो वह OTR Profile में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:
- आवेदन अवधि के दौरान और अंतिम तिथि के पश्चात्: आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500/- का ऑनलाइन भुगतान कर ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व: आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं।
- शुल्क: सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क ₹500/- निर्धारित है।
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11. महत्वपूर्ण नोट्स
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर आप परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS और ईमेल के माध्यम से चाहते हैं।
- आवेदन की सटीकता: आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अंतिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।
- अंतिम तिथि का इंतजार न करें: आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
- गलत जानकारी की जिम्मेदारी: आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- श्रेणी परिवर्तन: यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुए आवेदन पत्र में संशोधन की निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रमाण-पत्रों की वैधता: आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा है, उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध विचारित किया जाएगा।
- अनंतिम प्रवेश: ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनंतिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा।
- पात्रता की जांच: आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
- अपात्रता पर उम्मीदवारी रद्द: यदि अभ्यर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग या विज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
- विवाह पंजीयन: राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।
- दो से अधिक बच्चे: 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान वाले अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे (कुछ अपवादों के साथ)।
- चरित्र प्रमाण-पत्र: अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख होना चाहिए।
- पुलिस सत्यापन: चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या विचाराधीन होने पर अपात्र होगा।
- चिकित्सा जांच: चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC): जो आवेदक पहले से ही सरकारी सेवा (केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों) में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- आयोग का निर्णय अंतिम: अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
12. आरक्षण विवरण
- पदों का वर्गवार वर्गीकरण:
वर्ग | कुल पद | GEN. WE (महिला) | WD (विधवा) | DV (विच्छिन्न विवाह) |
GEN. (UR) | 71 | 20 | 8 | 2 |
S.C. | 32 | 9 | 4 | 0 |
S.T. | 24 | 7 | 3 | 0 |
O.B.C. | 42 | 12 | 4 | 1 |
M.B.C. | 10 | 3 | 1 | 0 |
E.W.S. | 20 | 6 | 2 | 0 |
कुल | 281 |
क्षैतिज आरक्षण:
- भूतपूर्व सैनिक (Ex. Ser.): Gen./UR-5, SC-2, ST-1, OBC-2, MBC-0, EWS-1
- विशेष योग्यजन (P.H.):
- B/LV (दृष्टिबाधित/कम दृष्टि): 3
- D. H.H. (बधिर/कम श्रवण): 3
- LD/CP & Ors. (लोकोमोटर डिसेबिलिटी सहित): 3
- I.D., M.I., S.L.D. & Autism (बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और ऑटिज्म) / Mul. Dis. (बहु-विकलांगता): 3
- आरक्षण संबंधी सामान्य नोट:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उसे सार्वजनिक रोजगार में SC/ST/OBC/MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है, अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा।
- प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:
- वर्ग विशेष का लाभ तभी देय होगा जब मूल दस्तावेजों से पात्रता की जांच में दस्तावेज सही पाए गए हों।
- जाति प्रमाण-पत्र (SC, ST, OBC, MBC, EWS) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में जारी किया गया है, तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदक को पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।
- नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र (01.03.2024 के पश्चात् जारी) U.D.L.D. / स्वावलंबन पोर्टल से जारी किए हुए ही मान्य होंगे।
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