Sichai Pipeline Subsidy: सरकार देंगी 60% सब्सिडी सिंचाई पाइप लाइन लेने, यहाँ से कर सकेंगे आवेदन

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Sichai Pipeline Subsidy: देश में बड़े पैमाने पर खेती किसानी की जाती है और सिंचाई पाइप लाइनें खेतों में पानी पहुंचाने का एक कुशल और प्रभावी तरीका हैं। वे खुली नहरों की तुलना में पानी की बर्बादी को कम करने में मदद कर सकते हैं, और वे सिंचाई प्रक्रिया को अधिक समान बनाने में भी मदद कर सकते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन स्थापित करने में मदद करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। तो आइये जानते है इसके बारे में….

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अनुदान या सब्सिडी

बता दे की इस योजना से सरकार खेत में पाइप डलवाने के लिए(पाइपलाइन) के लिए लघु और सीमांत किसानों के लिए 60% सब्सिडी अथवा 18,000 रु अधिकतम और अन्य किसानों को 50% सब्सिडी अथवा 15,000 रु अधिकतम अनुदान दिया जाता है.

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • फसल बोने का प्रमाण
  • जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

पात्रता

  1. किसान होना चाहिए और कृषि भूमि का मालिक होना चाहिए।
  2. राज्य नागरिक होना चाहिए।
  3. भूमिधारक होना चाहिए।
  4. किसान के खेत में कुएं पर पम्पसेट होना चाहिए आदि.

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यहाँ करे आवेदन

इस योजना के आवेदन करने के बारे में बता दे इसके लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है, अधिक जानकारी के लिए सहयक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक आदि से संपर्क कर सकते है.

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