भोपाल। मध्य प्रदेश के Forest Minister विजय शाह इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर बड़े विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। ‘Operation Sindoor’ से चर्चा में आईं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Jabalpur High Court ने इस मामले में suo motu cognizance लेते हुए डीजीपी को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
कर्नल सोफिया को बताया था ‘आतंकियों की बहन’
मंत्री विजय शाह का एक video viral हुआ था, जिसमें उन्होंने महिला आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया को ‘आतंकवादियों की बहन’ बताया था। यह बयान उन्होंने इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक ‘हलमा कार्यक्रम’ के दौरान दिया था। शाह ने कहा था कि –
“उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा…”
इस बयान में उन्होंने जातीय और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देने वाला स्वर अपनाया, जो न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि महिला अफसरों के सम्मान के खिलाफ भी माना जा रहा है।
हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश – 4 घंटे में दर्ज हो एफआईआर
जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए MP DGP को आदेश दिया है कि वे 4 घंटे के भीतर विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करें। हालांकि, विस्तृत कोर्ट आदेश अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन यह निर्देश सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश माना जा रहा है।
सोशल मीडिया और पब्लिक का जबरदस्त विरोध
मंत्री के hate speech के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Twitter, Facebook समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।
Congress कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) ने भी बयान को अपमानजनक और Indian Army का अपमान बताकर विरोध जताया है।
भाजपा पर भी बढ़ा दबाव
इस विवाद के बाद BJP (भारतीय जनता पार्टी) पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वे मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस पूरे विवाद पर असहज नजर आ रहे हैं।

निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह के बयान ने न सिर्फ भारतीय सेना के प्रति सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने का काम भी किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कानूनी और राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं।