ब्लैकमेलिंग गैंग का खुलासा: RTI कार्यकर्ता और यूट्यूबर पर FIR, तकरीबन एक साल की धमकियों का खेल—FIR में चौंकाने वाली बातें

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बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में यूट्यूबर संजय दुबे (Sanjay Dubey Burhanpur) और आरटीआई कार्यकर्ता आनंद दीक्षित व राकेश सईवाल पर रंगदारी और धमकाने का केस दर्ज किया गया है। सुधीर पाटिल ने आरोप लगाया कि विवादित सरकारी जमीन को लेकर तीनों बीते एक साल से 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। FIR में लिखा है कि पीड़ित ने दबाव में 2.5 लाख रुपये भी दे दिए थे। पुलिस जांच जारी है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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बुरहानपुर | शाहपुर थाना पुलिस ने चापोरा निवासी सुधीर पाटिल की शिकायत पर एक यूट्यूबर और दो आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने संजय दुबे, आनंद दीक्षित और राकेश सईवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2) और 3(5) के तहत प्रकरण कायम किया है।

शिकायतकर्ता सुधीर पाटिल ने बताया कि असीरगढ़ के पास खरीदी गई विवादित जमीन को लेकर तीनों आरोपी लगभग एक साल से उससे रुपए की मांग कर रहे थे। आरोप है कि रुपए नहीं देने पर नामांतरण रुकवाने और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी गई। इसी दबाव के चलते उसने 2 लाख रुपए पहले और 50 हजार बाद में दिए, लेकिन धमकियां बंद नहीं हुईं।

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तीन दिन पहले सुधीर और यूट्यूबर संजय दुबे के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज की। वीडियो में रुपए की मांग और दबाव की बात सामने आने के बाद थाना शाहपुर ने एफआईआर दर्ज की।

FIR के अनुसार विवादित जमीन को लेकर कुछ दिन पहले ही कलेक्टर न्यायालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें असीरगढ़ के पास स्थित सरकारी भूमि को दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता आनंद दीक्षित और राकेश सईवाल ने ही की थी। शिकायत के बाद से ही पाटिल पर समझौते का दबाव बढ़ने लगा था।

बताया जाता है कि संजय दुबे और आनंद दीक्षित पर इससे पहले भी अस्पताल राशि गबन, शराब प्रकरण और निजी संस्थानों से धन उगाही जैसे मामलों में केस दर्ज हुए थे। दोनों पूर्व में जमानत पर भी रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल तीनों आरोपियों की तलाश जारी है।

थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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