नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अशासकीय शालाओं की मान्यता वृद्धि के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक गुना श्री ऋषि कुमार शर्मा ने बताया कि संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिग में निर्देश दिये गये है कि अशासकीय शालाओं की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता के आवेदन संस्था द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2025 एवं विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी 2025 निर्धारित है। अब निर्धारित तिथि की सीमा में वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि कोई अशासकीय शाला आरटीई मापदण्ड पूर्ण नहीं करती है तथा निर्धारित समयसीमा में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन नहीं करता है तो वह शासकीय शाला आगामी सत्र में शाला संचालित नहीं कर सकेगी।
Department of School Education, Madhya Pradesh