कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

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अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चाइना मेड नायलॉन डोर के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अलीराजपुर, 20 दिसंबर 2023 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चाइना मेड नायलॉन डोर के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। आदेश की सूचना जिला कार्यालय, संबंधित तहसील, थाना, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं विकास खंड के नोटिस बोर्ड पर चस्‍पा करने के आदेष संबंधित विभाग प्रमुख को दिए है। संबंधित थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित कराए एवं प्रत्येक ग्राम, कस्‍बा, शहरी क्षेत्र में लाउड स्‍पीकर तथा डोडी  पिटवाकर सर्व साधारण को जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार कराएंगे तथा सार्वजनिक एवं सहज दृष्टिगोचर स्‍थलों पर चस्‍पा कर प्रकाशित करेंगे ताकि सर्व साधारण को इसकी जानकारी हो सके। उक्त आदेश तत्‍काल प्रभाव शील होकर दिनांक 31 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जाएगी ।   

एमपी जनक्रांति न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ मुस्तकीम मुगल अलीराजपु

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