प्रचार प्रसार करने आए बाहरी व्यक्ति मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले की राजस्व सीमा को छोड़ें आदेश जारी

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
प्रचार प्रसार करने आए बाहरी व्यक्ति मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले की राजस्व सीमा को छोड़ें
 
अलीराजपुर, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-191 अलीराजपुर एवं विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-192 जोबट का मतदान दिनांक 17 नवंबर 2023 को सम्पन्न होना है। जिले में विधान सभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक तरीके के संपन्न कराए जाने हेतु सम्पन्न कराए जाने हेतु भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ऐसे बाहरी व्यक्तियों का जो निर्वाचन प्रचार-प्रसार करने हेतु उस सीमावर्ती क्षेत्र में आए है, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे समस्त मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र को छोड़ दें। उक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों, विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में पुलिस कर्मियों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त रहेगा।
एमपी जनक्रांति न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ मुस्तकीम मुगल अलीराजपुर
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