भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- 2023 का अनुमोदन किया। योजना में समय
सीमा में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें मी निर्धारित कर दिए गए-
योजना की योग्यताएं-
* महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी योजना के दायरे में।
* महिला की आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए।
* महिला के परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 से कम होनी चाहिए।
* महिला के परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
* महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
* मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।
* पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी मी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।
* शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
* जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई मी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में रु.1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- आवश्यक दस्तावेज
* परिवार की समग्र आईडी।
* स्वयं की समग्र आईडी।
* आधार कार्डी
* फॉर्म भरने वाला अधिकारी कंप्यूटर कैमरे से फोटो खींचेगा।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण तारीख कैलेंडर-
योजना की आधिकारिक घोषणा 5 मार्च 2023 आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ 15 मार्च 2023, आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2023, अनंतिम सूची का प्रकाशन 1
मई 2023, अनंतिम सूची पर दावे एवं आपत्तियां अंतिम तारीख 15 मई 2023, आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख 30 मई 2023, महिलाओं के खाते में पहला ट्रांजैक्शन 10 जून 2023