विधानसभा निर्वाचन के चलते बुधवार शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति तक बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

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मतगणना दिवस 3 दिसंबर को भी शुष्क दिवस घोषित
एमपी जनक्रांति न्यूज़ (कटनी)जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक तथा मतगणना दिवस पर सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है  ।
            कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत जारी किये गये इस आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति अर्थात 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा । इसी प्रकार 3 दिसम्बर को मतगणना के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है ।
          शुष्क दिवस की अवधि में जिले की कटनी जिले की परिसीमा स्थित एवं संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकानें एवं एफ.एल. -3, क्लब बारों एफ.एल. -4, रेस्तरा बार एफ.एल. -2, वाईन फ्रेन्चाईजी शॉप एवं अन्य अनुज्ञप्त मदिरा केर्न्द्र को बन्द रखने के लिए शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया है।
             जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं  आदेश में हिदायत दी गई है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अवैध कब्जा, परिवहन, विक्रय इत्यादि न हो।
रिपोर्टर सौरभ श्रीवास्तव 
जिला कटनी मध्य प्रदेश
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