Bakari Palan Lone Yojana: बकरी और भेड़ पालन के लिए सरकार दे रही 50 लाख रुपये तक का लोन, वो भी 60 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ, ऐसे करे आवेदन

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किसानो और पशुपालको की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है. सरकार भी कई तरह की योजनाए चला कर किसानो की सहयता भी कर रही है ऐसे में ाओको बता दे की बिहार सरकार बकरी और भेड़ पालन करने के लिए 50 से 60 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. इसकी मदद से अपना खुद का वयवसाय कर सकते है। तो आइये जानते है इसके बारे में…

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बकरी और भेड़ पालन योजना

पशुपालन योजना के तहत बकरी पालन एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर रहा है. इस योजना के तहत छोटे किसानों को बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू करने के लिए 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है. यह ऋण किसानों को बकरी खरीदने, शेड बनाने और अन्य आवश्यक उपकरणों को खरीदने में मदद करेगा.

इतनी मिलेंगी सब्सिडी

योजना के तहत छोटे किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है. यदि कोई किसान शुरुआत में कम से कम 100 बकरियां और 5 बकरे रखने को तैयार है, तो उसे 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएँगी। वही इस योजना में अगर आपके 200 भेड़ या बकरी और 10 बकरी या भेड़ हैं, तो उन्हें 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएँगी, वही 300 बकरी या भेड़ और 15 बकरी या भेड़ हैं, उन्हें 30 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएँगी। वही आगे आपको बता दे की जिनके पास 500 भेड़ या बकरियां और 50 बकरी या भेड़ हैं तो उन्हें 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी पशुपालन के लिए दी जाएँगी। इस योजना में सरकार 50 प्रतिशत का और  अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% तक की सब्सिडी देती है.

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस
  3. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (2-3)
  4. पिछले 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट
  5. पते का प्रमाण
  6. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  7. जमीन के दस्तावेज
  8. मोबाइल नंबर
  9. बकरी फार्म के लिए व्यवसाय की जानकारी

पात्रता

  • आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास कम से कम 0.22 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पशुओं को चराने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
  • इसके साथ 20 और 40 बकरियां बकरिया होनी चाहिए।

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ऐसे करे आवेदन

सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको SSO eMitra पर रजिस्टर करने के बाद, आपको पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाना होगा और वहां से पशुपालन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।न इसकी अधिक जानकारी के लिए आप पशु विभाग के जिला कार्यालय या नजदीकी पशु चिकित्सालय में भी जा सकते हैं

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