Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana : देश में बेरोजगारी के चलते रोजगार प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है जो राज्य में बेरोजगारी की दर कम करने के लिए चलाई गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का 13 मार्च को शुभारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध ऋण पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गाए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी। इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। साथ ही, युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ताकि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लोन
योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक व सेवा, खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से परियोजना प्रांरभ करने के लिए उपलब्ध होगा।
ब्याज दर
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। साथ ही, युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ताकि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी इस योजना 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी मध्यप्रदेश का रहवासी होना चाहिए।
- योजना में लाभ के लिए आवेदन महिला भी कर सकती है।
- साथ ही लाभार्थी न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
- आवेदनकर्ता की 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहाकरी बैंक का डिफ़ॉल्ट निर्माता / अशोदी नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता केवल एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- इस योजना का लाभ बैंक खाते में डीबीटी के पश्चात लोन प्राप्त होगा।
आवशयक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदन
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया की बात करे तो विभाग द्वारा पात्रता जांच करने के बाद आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में भेज दिया जाता है. बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय ले लिया जाता है. अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर जाकर देखे सकते है.