Aam Aadmi Party Candidate Declared Chandigarh Mayor, :: चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव—सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसलाl

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 New Delhi, 21 February, Jankranti News, :—- सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार के खिलाफ सुनाया फैसला।  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव अवैध था।  रिटर्निंग ऑफिसर की अवैधता पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (APP) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है।

चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था.  बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के खिलाफ जीत हासिल की और मेयर चुने गए.  बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले जबकि आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले.  वहीं, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट अवैध घोषित कर दिए।  इसी समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतपत्रों से छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया।  रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतपत्रों पर निशान लगाने का एक वीडियो सामने आया है. आम आदमी पार्टी( AAP) उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया I

मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारधीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच रिटर्निंग ऑफिसर के रवैये से नाराज थी.  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर मतपत्रों पर निशान लगाए हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य मतपत्रों की भी गिनती की जानी चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन वोटों पर भी विचार करने के बाद मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए.  सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार सिंह को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया क्योंकि मार्किंग बैलेट पेपर (सभी वोट)आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार के पक्ष में पाए गए।

 —- M Venkata T Reddy, News Editor, MP Janakranti News.

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