अलीराजपुर, -कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर निर्देशानुसार एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सीजी गोस्वामी के मार्गदर्शन में चंद्रशेखर आजाद नगर नायब तहसीलदार सुश्री रानू माल सुश्री, सुनीता मसराम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं श्री रामा अवास्या, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा.) का दूरूपयोग कर रहे प्रतिष्ठानों की जांच की गई जिसमें जिले के 11 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के तहत 11 प्रतिष्ठानों से 24 सिलेण्डर जब्त कर प्रकरण निर्मित किये गये। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सीजी गोस्वामी ने जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील है कि आप घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) का उपयोग प्रतिष्ठानों में नही करें एवं इनके स्थान व्यावसायिक गैस सिलेंडर (19 किग्रा.) का उपयोग करें अन्यथा उक्त निरीक्षण नियमित रूप से किये जा रहे है यदि पुनः जांच के दौरान आपके प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) पाये जाते है तो आपके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही की जावेगी।
एमपी जन क्रांति न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ मुस्तकीम मुगल अलीराजपुर