दौलत पटेल पर फर्जी जन्मतिथि के आरोप, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से उम्मीदवारी पर खतरा
इंदौर/धार: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार डॉ. दौलत पटेल पर फॉर्म भरते समय जानबूझकर जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता अब्दुल करीम कुरेशी ने इस मामले में दस्तावेज़ी साक्ष्यों सहित आपत्ति दर्ज कराते हुए दौलत पटेल की उम्मीदवारी को निरस्त करने की मांग की है।
यह है पूरा मामला:
शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, मतदाता सूची, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड और आधार कार्ड से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. दौलत पटेल ने अपनी वास्तविक जन्मतिथि को छिपाकर झूठी जानकारी देकर नामांकन फॉर्म भरा है। दस्तावेजों के अनुसार:
- वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी
- बार काउंसिल रिकॉर्ड (enrollment year: 2016)
- आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि
फॉर्म में गलत जानकारी:
युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु फॉर्म भरते समय दौलत पटेल ने गलत जन्मतिथि अंकित की, जो कि दस्तावेज़ों से मेल नहीं खाती। आरोप है कि उन्होंने अपनी उम्र छिपाकर फॉर्म में मनमानी जन्मतिथि अंकित की ताकि आयु संबंधी अर्हताओं को पूरा किया जा सके।
शिकायतकर्ता की आपत्ति:
शिकायतकर्ता अब्दुल करीम ने 17 मई 2025 को एक लिखित आपत्ति पत्र चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि दौलत पटेल द्वारा जानबूझकर गलत जन्मतिथि भरकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि:
- पटेल की सही जन्मतिथि 08/07/1988 है जो आधार, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन और मतदाता सूची सभी में दर्ज है।
- गलत जानकारी देकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य होते हुए भी फॉर्म भरा गया।
- यह सीधा-सीधा निर्वाचन प्रक्रिया से धोखाधड़ी है।
शिकायत के साथ शपथ पत्र, मतदाता सूची की छायाप्रति, आधार कार्ड की कॉपी, बार काउंसिल की वेबसाइट से निकाली गई जानकारी, तथा वार काउंसिल रिकॉर्ड भी संलग्न किए गए हैं।
मांग की गई कार्रवाई:
शिकायतकर्ता ने अपील की है कि इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए दौलत पटेल की उम्मीदवारी निरस्त की जाए और निर्वाचन आयोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई करे।
डॉ. दौलत पटेल द्वारा दस्तावेजों में दिए गए जन्मतिथि और नामांकन फॉर्म में दर्ज जानकारी के बीच विसंगति से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल चुनावी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि एक नैतिक आचरण का भी गंभीर प्रश्न है।
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