Teacher News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले से टीचर्स की होगी बल्ले बल्ले, 10 दिन में मिलेगा प्रभार

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Teacher News: मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ श्रेणी की शिक्षिका को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति देने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग के संचालक का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च-स्तरीय नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने 10 दिनों के अंदर पदोन्नति आदेश जारी करने का आदेश दिया है और हाईकोर्ट को तिथि बताकर सूचित करने के लिए कहा है। यह बताया गया है कि व्याख्याता पद के लिए चयन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो चुका था।

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दरअसल, भोपाल के राजा भोज हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्तमान में वरिष्ठ श्रेणी की शिक्षिका के रूप में कार्यरत श्रीमती रजनी चौरासिया को मध्य प्रदेश राजपत्र सेवा भर्ती नियमों और अधीनस्थ शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2016 के संशोधित नियमों के तहत 20 दिसंबर 2022 को व्याख्याता के रूप में और 19 जुलाई 2023 को व्याख्याता के रूप में चुना गया था। हालांकि, पदस्थापन के आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे।

लोक शिक्षा संचालक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण पदभार नहीं सौंपा गया।

श्रीमती चौरासिया ने पदस्थापन आदेश जारी करने की अपील करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि विभाग के मनमाने कार्यों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि श्रीमती चौरासिया की सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मई 2024 है। यदि शिक्षा विभाग उनकी पदस्थापना के आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से पहले जारी नहीं करता है, तो उन्हें वरिष्ठ श्रेणी शिक्षिका के पद से ही सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, जो अपूरणीय क्षति होगी।

जबकि श्रीमती चौरासिया का चयन 19 जुलाई 2023 को भर्ती नियमों के तहत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर किया गया था, विभाग लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता का बहाना बना रहा है, जिसे अनुचित माना जाता है।

श्रीमती चौरासिया के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए, जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के लोक शिक्षा संचालक को निर्देश दिया कि श्रीमती रजनी चौरासिया को व्याख्याता के पद पर पदस्थापित करें और 10 दिनों के भीतर पदस्थापन आदेश जारी करें और इस बारे में अदालत को सूचित करें।

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