Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : प्रदेश सरकार द्वार कई तरह की योजनाए चलाई जा रही है जिसमे से एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो आइये जानते है इसके बारे में…
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
- विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता
- शादी के कपड़े, आभूषण और बर्तन सहित अन्य लाभ
- सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना
- BPL परिवार से होना
- वधू की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
- विवाह पहला होना चाहिए
- किसी अन्य सरकारी विवाह सहायता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें
- आवेदन पत्र योजना की वेबसाइट या जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं
- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा
- आवेदनों का चयन पात्रता के आधार पर किया जाएगा