Sinchai Yantr Subsidy Yojana: मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है.
योजनाओं का विवरण
कृषि विभाग के पोर्टल पर 15 मई 2024 से सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानें जिनके तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है.
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NFOM): स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) और पाइपलाइन सेट पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
खाद्य और पोषण सुरक्षा दलहन: स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट और पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
खाद्य और पोषण सुरक्षा गेहूं: इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) और रेन गन प्रणाली पर सब्सिडी दी जा रही है.
खाद्य और पोषण सुरक्षा चारागाह: स्प्रिंकलर सेट और पाइपलाइन सेट पर सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है.
खाद्य और पोषण सुरक्षा धान: पाइपलाइन सेट और पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन: इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट और पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
5 जून 2024 तक किसान सब्सिडी पाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर आवेदन जमा कर सकते हैं.
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
विभिन्न योजनाओं के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को सिंचाई उपकरणों पर 40 से 55 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है. सब्सिडी की राशि भूमि धारिता के आधार पर भी तय की जाती है. पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों पर उपलब्ध सब्सिडी का विवरण दिया गया है. यहां किसान सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से सिंचाई उपकरणों की लागत के अनुसार दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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कैसे करें आवेदन?
पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं.
नए किसानों को बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य है. किसान स्वयं या अपने निकटतम सीएससी केंद्र की मदद से पोर्टल mpdage.org पर जाकर सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
ध्यान दें: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. कृपया नवीनतम जानकारी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें.